बीच चुनाव डाटा अपलोड करने को नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट!!

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय निर्वाचन आयोग को मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर वोटिंग का अंतिम आंकड़ा और मतदान का रिकॉर्ड यानी फॉर्म 17 सी को वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक करने का आदेश देने स्वीकार कर दिया

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह चुनाव प्रक्रिया के बीच में किसी भी तरह के हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है जस्टिस दीपंकर दत्ता सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश कालीन पीट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में अदालत को हैंडेड का दृष्टिकोण को अपनाना होगा!

कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए सेट अदालत ने कहा कि वह इस वक्त ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकती क्योंकि चुनाव के पांच चरण संपन्न हो चुके हैं महल दो चरण बाकी है पीट ने कहा कि इन तथ्यों को देखते हुए निर्वाचन आयोग के लिए लोगों को कम पर लगाना मुश्किल होगा !

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