एयर इंडिया सरकारी इकाई नहीं रही,

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिग्रहण  के बाद एयरलाइंस पर मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला नहीं बनता

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक फैसला फैसला में कहा कि जनवरी 2022 में टाटा समूह के हाथों अधिग्रहित होने के बाद एयर इंडिया तहत सरकारी की इकाई नहीं रही और इसके खिलाफ मौलिक अधिकार के कथित उल्लंघन को का कोई मामला नहीं बनता उनके साथ ही शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 20 सितंबर 2022 के फैसले के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी हाई कोर्ट में एयर इंडिया के कुछ कर्मचारियों की ओर से वेतन बढ़ोतरी पर पदोन्नति कैसे मामलों को उठाया गया था हाई कोर्ट ने याचिकाओं का निपटारा कर दिया न्याय मूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट ने एयर इंडिया के निजीकरण को आधार बनाते हुए इन रेट याचनाओं को सुनवाई के लायक ना मानते हुए इनका निपटारा कर दिया

सरकार ने 100 फीस दी हिस्सेदारी टाटा ग्रुप को दी

पीठ ने कहा कि सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश के दौरान अपनी 100% हिस्सेदारी टाटा सुमो की कई पैलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया अब इस निजी कंपनी पर उसका कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है

एयर इंडिया का निबंध नियंत्रण अब निजी हाथों में

पीठ ने कहा कि अब विनिवेश विनिवेश के बाद कंपनी का नियंत्रण निजी हाथों में चले जाने के बाद उसे अब एक सरकारी इकाई नहीं माना जा सकता और इंडिया अनुच्छेद 12 के मुताबिक सरकार की इकाइयां इसका साधन नहीं रह गई है

अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरुर करें इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और दोबारा अच्छा सा अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करता है।

Leave a Comment