गडकरी 3.0: दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार प्राथमिकता, MoRTH ने थर्ड पार्टी वाहन बीमा की महत्ता बताई!!!!

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है।

मंत्रालय ने हाल ही में थर्ड पार्टी वाहन बीमा के महत्त्व को फिर से रेखांकित किया है और सड़क उपयोगकर्ताओं को इसके अनुपालन की याद दिलाई है।

कैशलेस उपचार की योजना, जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए लंबे समय से एक आवश्यक मांग रही है, को मार्च में चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था।

इस योजना के तहत, दुर्घटना के दिन से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया गया। सकारात्मक परिणामों के बाद, मंत्रालय ने यह पहल पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है।

मंत्रालय ने बयान में कहा, “मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार भारतीय सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी जोखिम को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी होना अनिवार्य है।” यह भी कहा गया कि यह न केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि एक जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ता होने का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है, क्योंकि यह दुर्घटनाओं या क्षति के मामले में पीड़ितों को सहायता प्रदान करता है।

थर्ड पार्टी बीमा कवर के बिना वाहन चलाने वालों को कानूनी दंड का सामना करना पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 196 के तहत, पहली बार अपराध करने पर तीन महीने तक की कैद या 2,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दूसरी बार अपराध करने पर, सजा तीन महीने तक की कैद या 4,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकती है।

मंत्रालय ने वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा की स्थिति की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो जल्द से जल्द अपना बीमा प्राप्त या नवीनीकृत कराएं।

यह पहल सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की रोकथाम के लिए मंत्रालय के प्रयासों का एक हिस्सा है।

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